Rajasthan Tarbandi Yojana : राजस्थान तारबंदी योजना, किसानों को खेतों की सुरक्षा के लिए सरकार देगी 40 हजार की आर्थिक सहायता

Rajasthan Tarbandi Yojana:- राजस्थान की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती है ताकि किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा और बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिल सके। ऐसी ही एक योजना है Rajasthan Tarbandi Yojana 2024, जिसके माध्यम से किसानों को उनके खेतों की तारबंदी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तारबंदी का मुख्य उद्देश्य खेतों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाना है, जो अक्सर किसानों की फसलों को नष्ट कर देते हैं।

Rajasthan Tarbandi Yojana
Rajasthan Tarbandi Yojana

राजस्थान तारबंदी योजना 2024 क्या है?

राजस्थान सरकार की यह योजना किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तारबंदी योजना के तहत, किसानों को उनके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है ताकि उनकी फसलों की सुरक्षा हो सके। खासकर सीमांत और लघु किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है ताकि वे आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें।

तारबंदी योजना का उद्देश्य

तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है। इस योजना के तहत किसानों को कुल खर्च का 50% अनुदान प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है:

  • फसल की सुरक्षा: आवारा पशु और जंगली जानवर अक्सर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तारबंदी से खेत सुरक्षित हो जाते हैं और फसल को बर्बादी से बचाया जा सकता है।
  • उत्पादन में वृद्धि: फसल सुरक्षित होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ती है।
  • आर्थिक सहायता: किसानों को तारबंदी के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है, जो कि सीमांत किसानों के लिए कठिन हो सकता है। इस योजना के तहत सरकार उन्हें 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • आर्थिक सशक्तिकरण: इस योजना का उद्देश्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है ताकि वे अपने कृषि कार्य को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बना सकें।

Rajasthan Tarbandi Yojana 2024 Overview

योजना का नामRajasthan Tarbandi Yojana 2024
राज्यराजस्थान
लाभखेत की तारबंदी के लिये 50% सब्सिडी
लाभार्थीराज्य के लघु तथा सीमांत किसान
आधिकारिक वेबसाइटwww.rajkisan.rajasthan.gov.in

तारबंदी योजना के लाभ / Benefits of Fencing Scheme

  • 50% अनुदान: सरकार तारबंदी के लिए किए गए कुल खर्च का 50% अनुदान देती है।
  • फसल की सुरक्षा: फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होने से किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि होती है।
  • राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना: यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिससे छोटे किसानों को प्रोत्साहन मिलता है।
  • समूह में आवेदन का लाभ: यदि 10 किसानों का कोई समूह इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।

Rajasthan Tarbandi Yojana Important Documents

तारबंदी योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • जन आधार कार्ड: यह योजना केवल राजस्थान के किसानों के लिए है, इसलिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • खसरा नंबर और जमाबंदी की नकल: यह भूमि की पहचान और स्वामित्व का प्रमाण है।
  • बैंक खाता विवरण: योजना का अनुदान सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
  • आधार कार्ड: पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है।
  • भूमि का नक्शा: किसान की कृषि भूमि का नक्शा भी अपलोड करना आवश्यक है।

Rajasthan Tarbandi Yojana Eligibility

राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ केवल राज्य के सीमांत और लघु किसानों को ही दिया जाता है। जो किसान न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि के मालिक हैं, वे इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए यह सीमा 0.5 हेक्टेयर तक है। एक किसान अधिकतम 6 एकड़ जमीन के लिए 400 मीटर तक की तारबंदी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है।

Rajasthan Tarbandi Yojana Online Registration

राजस्थान तारबंदी योजना में ऑनलाइन आवेदन करना सरल और सुविधाजनक है। किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से या स्वयं अपने मोबाइल/कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले किसान राज किसान साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • खेत की तारबंदी का चयन करें: होमपेज पर ‘किसान’ मेनू से ‘खेत की तारबंदी’ विकल्प का चयन करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जन आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, और जमीन से संबंधित जानकारी भरें।
  • दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, भूमि का नक्शा, जमाबंदी की नकल आदि अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी सही तरीके से भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। आवेदन सबमिट होने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

Raj Kisan Girdawari Yojana

Tarbandi Yojana Apply Online

यदि किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

  • समूह में कम से कम 10 किसान होने चाहिए।
  • समूह के पास 5 हेक्टेयर या उससे अधिक की भूमि होनी चाहिए।
  • समूह को एक साथ आवेदन करना होगा और सभी किसानों की भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए।

तारबंदी योजना हेतु आवेदन फॉर्म 2024

तारबंदी योजना में सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है। किसानों को उनके आवेदन के आधार पर मंजूरी मिलने के बाद, उन्हें कुल लागत का 50% सरकार द्वारा दिया जाता है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान अपने खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करें और फसल को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षित रख सकें। इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

निष्कर्ष

राजस्थान तारबंदी योजना 2024 राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल किसानों की फसल सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। राज्य सरकार की यह योजना सीमांत और लघु किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जिससे उनकी फसलें आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय में भी सुधार होगा। योजना की सरल आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शी सब्सिडी वितरण प्रणाली किसानों के लिए इसे और भी आकर्षक बनाती है।

Q. राजस्थान तारबंदी योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है?

राजस्थान सरकार इस योजना के तहत तारबंदी के कुल खर्च का 50% अनुदान देती है। अधिकतम 6 एकड़ भूमि के लिए किसान 400 मीटर तक की तारबंदी हेतु सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

Q. तारबंदी योजना योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

यह योजना केवल राजस्थान राज्य के सीमांत और लघु किसानों के लिए है। जो किसान न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि के मालिक हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए यह सीमा 0.5 हेक्टेयर है।

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